Bandhkam Kamgar Yojana: भारतीय सरकार के श्रमिक वर्ग के लिए काफी नई-नई योजनाओं की शुरुआत की गई है ऐसे में विभिन्न राज्यों की सरकार ने अपने नागरिकों पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो उसमें निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत श्रमिकों को जिन्होंने पात्रता को पूरा किया है ₹2000 से ₹5000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बांधकाम कामगार योजना के तहत बांधकाम कामदार है उनको मासिक सहायता प्रदान की जाती है, उनके जीवनस्तर को बहेतर बनाया जा सके इससे वह अपने परिवारों की जरूरतों को भी पूरा कर सकते है। चलिए जानते है की बांधकाम कामगार योजना के तहत आप इसमें कैसे आवेदन करा सकते है और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानते है।
Bandhkam Kamgar Yojana का उद्देश्य
बांधकाम कामगार योजना को सुरु करने के पीछे का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से मासिक 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि दी जा सके और इससे अपन जरूरतों को भी पूरा कर सकते है। यदि आप भी महाराष्ट्र के निवासी हो और आप कामगार हो तो इस योजना के तहत इसका लाभ उठा सकते है।
श्रमिकों को कार्यालयों पर जाकर आवेदन करके चक्कर काटने की जरुरत नहीं है वह बस घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जिसका पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ है। आपको इस बांधकाम कामगार योजना की पूरी जानकारी प्रदना करेंगे।
इस योजना का लाभ किन श्रमिकों को मिलेगा?
इमारत निर्माण
सड़क निर्माण
रेलवे
ट्रामवेज़
हवाई क्षेत्र
सिंचाई
जल निकासी
तटबंध और नेविगेशन कार्य
बाढ़ नियंत्रण कार्य
बिजली का पारेषण और वितरण
जल सम्बन्धी कार्य
तेल और गैस प्रतिष्ठान
रेडियो, टेलीविजन और टेलीफ़ोन
ऐसे में बांध, नहरें, जलाशय, जलकुंड, सुरंगें, पुल, वायाडक्ट्स, एक्वाडक्ट्स, पाइपलाइन, टावर्स और भी सभी कामगिरिया है जिसकी अधिक जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी।
Bandhkam Kamgar Yojana के लिए पात्र
वे सभी नागरिक जो महाराष्ट्र के निवासी है वह ही केवल इस योजना का लाभ ले सकते है, इसमें उनको कामगार श्रमिक होना आवश्यक है। ऐसे पात्र के बारे में अधिक जानकारी आप ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से भी जान सकते है।
- आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कामगार को न्यूनतम 90 दिनों तक काम करना होना चाइये।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाइये।
- श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
Bandhkam Kamgar Yojana के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
बांधकाम कामगार योजना के लाभ और विशेषताएं
बांधकाम कामगार योजना (Bandhkam Kamgar Yojana) से श्रमिकों को 2 हजार से लेकर 5 हजार रूपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिक के परिवार को अपने घरेलू उपयोग के लिए बर्तन दिए जायेंगे।
- श्रमिक की शादी के लिए ₹30,000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाती है।
- श्रमिक के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रूपये की सहायता की जाती है।
- श्रमिक के परिवार में कोई लड़की शिक्षा प्राप्त कर रही है तो उनको छात्रवृति दी जाती है।
बांधकाम कामगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- श्रमिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (mahabocow.in) पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको वेबसाइट का होम पेज पर Worker Registration ऑप्शन पर जाना है।
- नया पेज खुलेगा जिसमे की आधार कार्ड, अपना स्थान और मोबाइल नंबर डालकर Proceed पर क्लिक करना है।
- इस योजना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी डालकर उन सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सारि फॉर्म की जानकारी जाँच लेने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
बांधकाम कामगार योजना में कोई भी दिक्कत आने पर
अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी समस्या आ रही है और आपको पता नहीं चल रहा आगे क्या करना है तो निचे दिए गए सम्पर्क से आप कर्मचारियों से जानकारी ले सकते है।
ईमेल – bocwwboardmaha@gmail.com
टोल फ्री नंबर – 1800 8892 816 या 002 2657 2361
बांधकाम कामगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
बांधकाम कामगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट का नाम mahabocow.in है।
बांधकाम कामगार योजना में कितनी मासिक सहायता दी जाती है?
इस बांधकाम कामगार योजना में योग्य श्रमिकों को ₹2000 से ₹5000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
Bandhkam Kamgar Yojana के लिए पात्रता क्या है?
वह श्रमिक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनको महाराष्ट्र का निवासी होना चाइये, उनको न्यूनतम 90 दिनों तक काम करना होना चाइये, आयु 18 से 60 वर्ष के बिच होनी चाइये और श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।